बेटी से यौन शोषण करने वाले शिक्षक को मिली 20 वर्ष सश्रम कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना


अश्वनी कुमार ब्यूरो रिपोर्ट


समस्तीपुर : जिले के रोसड़ा के बहुचर्चित वीडियो वायरल मामले में 9 महीने के अंदर एडीजे-6 सह विशेष न्यायधीश पोक्सो कोर्ट कैलाश जोशी ने शुक्रवार को बेटी से छह वर्षो से यौन शोषण के आरोपी शिक्षक रविंद्र झा रोसड़ा निवासी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने धारा 376 व 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए दोनों में 50-50 हजार कुल एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नही देने पर दोनों मामले में 6-6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में शिक्षक का भांजा हसनपुर पटसा गांव निवासी माधव मिश्रा को भी दोषी पाया गया। हालांकि उन्हें जेल में बिताये अवधि को सजा मान कर मुक्त कर दिया गया। चुकी इन पर आरोप था कि वह मामले को जानते थे। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने बताया कि गत वर्ष मई महीने में रोसड़ा के रहने वाले शिक्षक रविंद्र झा पर उनकी सगी पुत्री ने छह सालों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद महिला थाने में 5 मई को 28/22 मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इस मामले में तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रालय के तहत कोर्ट से सजा दिलाने की अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले में पीड़त का बयान, साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता रविंद्र झा को धारा 376 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाया। जिसके बाद 20 वर्ष सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में आरोपी को सजा के साथ ही कोर्ट ने फैसला दिया कि पीड़ित को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ताकि बच्ची पालन पोषण व शादी व्याह किया जा सके। इस मामले में बचाव पक्ष से रामाशीष राय अधिवक्ता थे।

  

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