लंबित मामलों का करें निष्पादन, झूठा केस करने वालों पर हो विधिसम्मत कार्रवाई
- by Manjesh Kumar
- 27-May-2026
- Views
पूर्णिया: प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक उप विकास आयुक्त कार्यालय कक्ष में की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं समीति के सदस्य मौजूद थे। प्रभारी जिलाधिकारी ने पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि दिनांक 26 मई तक कुल पेंशन से संबंधित 47 मामले है, जिनमें माह मई 2026 तक कुल 42 मामलों में पेंशन भुगतान किया गया है। दो मामले अयोग्य पाए गए जबकि तीन मामलों में संबंधित आश्रितों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दिनांक 22/12/2025 से 21/02/2026 के बीच कुल 74 परिवाद दर्ज कराया गया है। उक्त के आलोक में कल्याण विभाग से संबंधित पांच मामले भुगतान से संबंधित थे जिसका निष्पादन कर दिया गया है। पुलिस विभाग से संबंधित 56 मामलों में से 30 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है और 15 मामलें अपर समाहर्ता से संबंधित है। जिस पर त्वरित कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता को समर्पित किया गया है।
समीक्षा के क्रम में प्रभारी जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि शेष सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा तक अद्यतन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय निर्णय प्राप्त हो सके। जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि पीड़ित परिवारों से समन्वय स्थापित कर उन्हें नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थानों में लंबित आरोप पत्र का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया गया ताकि पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि झूठा केस करवाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित का विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।


Post a comment