समस्तीपुर : पत्नी हत्या मामले में दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

पलटन सहनी संवाददाता समस्तीपुर की रिपोर्ट 


समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए रुपया नहीं देने पर शराबी पति ने अपनी ही पत्नी को मारते-मारते जान से ही मार दिया। घटना के संबंध में बताया गया है कि शराब पीने के लिए रोज पैसा मांगता था नहीं देने पर रोज मारपीट किया करता था। एक दिन पूर्व  हाट पर सामान लेने पूनम देवी गई थी, वहीं पर उसके पति भी मिल गया, पीने के लिए पैसा मांगा नहीं देने पर वहीं से पूनम देवी को मारते हुए घर लाया, हद तो तब हो गई की मारते-मारते जान से ही मार दिया। मर जाने के बाद हीरालाल दास शव को बोरा में बंद कर साइकिल पर ले जाकर नदी में फेंक दिया, उससे पहले पूनम के परिवार को सांप काटने की सूचना फोन करके दे दिया था, जिससे किसी को शक नहीं हो।

मृतक के पिता सीताराम दास ने बताया कि दिनांक 30/04/2020 के 

सुबह 6:00 हीरालाल फोन करके आने को बोला और कहां की सांप काट लिया है। सांप काटने की जानकारी फोन पर दी। फोन आने के बाद अपने पुत्र ओम कुमार के साथ अपने बेटी पूनम देवी की यहां जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में भीड़ देखकर वहां पहुंचा तो बोरा में बंद लाश उनकी पुत्री मृतिका पूनम देवी की थी। उन्होंने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। 10 वर्ष पूर्व पूनम की सादी हीरालाल दास से हुई थी । हीरालाल दास ग्राम बढ़िया वार्ड दो पंचायत पतैलिया  थाना विभूतिपुर के स्थाई निवासी है।

मृतक के पिता सीताराम दास ने विभूतिपुर थाना में लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर मामला दर्ज कराया था। जिसमें गुरुवार को रोसड़ा न्यायालय के एडीजे द्वितीय न्यायाधीश उमेश कुमार के द्वारा सूनवाई पुरी करने के बाद दोषी करार दिया आईपीसी 302 आईपीसी सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपया का अर्थदंड  एव 201आईपीसी में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपया का अर्थदंड की सजा सूनाई है अर्थदंड में चूक होने पर 1वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा सूनवाई अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रामकुमार और बचाव पक्ष दीपेन्दू कुमार राय ने अपना अपना पक्ष रखा।

  

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