मधुबनी-मारपीट मामले में 2 लोगों को तीन-तीन साल की सजा



किशोर कुमार ब्यूरो 

मधुबनी-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने बेनीपट्टी के सलहा गांव में हुई मारपीट की घटना में दोषी करार दिए गए अमरनाथ मंडल एवं श्रीपति मंडल को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने मामले में आठ अन्य आरोपितों को भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया। बहस के दौरान सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। अमरनाथ मंडल एवं श्रीपति मंडल बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सलहा गांव का ही रहने वाला है। गांव के ही ब्रह्मदेव मंडल ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 8 जून 2012 को जनरेटर कनेक्शन का उधारी पैसा मांगने पर श्रीपति मंडल एवं अमरनाथ मंडल ने ब्रह्मदेव मंडल को तेज हथियार से मारपीट किया था। बेनीपट्टी पुलिस ने 10 लोगों पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी।

  

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