

सारण : त्वरित विचारण के कांड में मद्यनिषेध के 01 कांड में कुल-04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपया का अर्थदण्ड की दिलायी गयी सजा।
- by Raushan Pratyek Media
- 20-Apr-2025
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बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिला के अन्तर्गत अपराध के गंभीर शीर्ष के कांडों में चिन्हित कर माननीय न्यायालय में तत्परता से त्वरित विचारण चलाया जा रहा है। जिसमें साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी जा रही है। जिस क्रम में माननीय अनन्य विशेष न्यायालय उत्पाद 2 के प्रभारी न्यायालय ए0डी0जे0-13 के न्यायालय द्वारा मशरक थाना कांड सं0-95/23, दिनांक-01.03.23, धारा-30 (ए)/33/41 वि०म० न० उ० अधि० के 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपया का अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी है। अभियुक्तों द्वारा अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
> सजायाफ्ता अभियुक्तों का नाम एवं पता :-
1. रोहित कुमार उर्फ बब्लू सिंह, पिता कालिका सिंह, साकिन-निपुनि सिमरी, थाना-मशरक, जिला-सारण।
2. नंदलाल मांझी उर्फ नंदलाल पासवान, पिता-दुखी मांझी, साकिन-धोबवल, थाना-बनियापुर, जिला-सारण।
3. सतेन्द्र सिंह, पिता-चिंतामन सिंह, साकिन-सिमरी बथानी मेला, थाना-मशरक, जिला-सारण।
4. तेजू साह, पिता-बच्चन साह, साकिन सपही, थाना-मशरक, जिला-सारण।
गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है।
सारण पुलिस, आपकी सेवा में सदैव तत्पर...

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