शराबबंदी वाले बिहार के इस जिले में होटल में शराब पार्टी, पुलिस ने तीन को दबोचा, होटल मालिक फरार
- by Manjesh Kumar
- 02-Jul-2026
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पूर्णिया: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध तरीके से शराब का कारोबार तथा पीने पिलाने का दौर जारी ही है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी होटलों में शराब पीने पर प्रतिबंध का नोटिस लगाने के बावजूद होटल की तरफ से ही परोसा भी जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया पूर्णिया के एक होटल से जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर हुए शराब करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल निर्मित विदेशी बीयर और शराब बरामद की गई है। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि होटल के मालिक रह कुमार वर्मा को भी नामजद किया है जो कि फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों में से एक स्कूल से जुड़ा हुआ है।
जानकारी के अंजसर गुलाबबाग टीओपी को बीते 28 जून की शाम होटल में शराब पार्टी की गुप्त सूचना मिली जिसके बाद एक टीम ने छापेमारी के लिए पहुंची। छापेमारी में पुलिस के होटल ग्रैंड पैलेस पहुंचते ही एक कमरे में बैठे तीन लोग भागने लगे जिन्हें जवानों ने धर दबोचा। पूछताछ में तीनों ने अपनी पहचान गुलाबबाग सदर थाना क्षेत्र के सरदार टोला निवासी रमेश वर्मा के पुत्र मनोज कुमार, मधुबनी जयप्रकाश कॉलोनी निवासी ईश्वर मेहता के पुत्र देवाशीष और मधुबनी बाजार निवासी रविंद्र कुमार समयार के पुत्र ऋषभ रंजन के रूप में बताई। जांच के दौरान तीनों के शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं कमरे जांच के दौरान एक कोने से बीयर के 3 भरे हुए केन और 7 खाली केन जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में बिक्री के लिए मान्य थे, बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने होटल के एक अन्य कमरा की और वहां खुली अलमीरा के नीचे सफेद रंग के तोशक गद्दे के पीछे छिपाकर रखी गई ब्रांड की 750 मिली की बोतल मिली, जिसमें करीब 500 मिली विदेशी शराब बची हुई थी। कुल मिलाकर 2 लीटर अवैध विदेशी शराब व बियर जब्त की गई।
पुलिस पूछताछ में होटल के रिसेप्शन पर मौजूद कर्मी ने बताया कि उस कमरे में कुछ समय पहले तक होटल के मालिक राहुल कुमार वर्मा भी मौजूद थे। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने पूरी प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी कराई है। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को मद्य निषेध कार्यालय, पूर्णिया ले जाया गया, जहां ब्रेथ एनलाइजर मशीन से उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई।
मामले में थानाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब का क्रय-विक्रय, भंडारण और सेवन एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों समेत होटल के मालिक राहुल के खिलाफ मद्य निषेध कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है। जब्त शराब को मालखाने में सुरक्षित रखवा दिया गया है।


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