रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने व्यवसायियों को सूचित करते हुए किया आगाह




रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता और महासचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव ने व्यवसायियों को विभागीय पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) नियमावली 2017 के नियम 18 के तहत निबंधित व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठानों को अपने प्रतिष्ठानों तथा अतिरिक्त व्यवसायिक स्थलों व गोदामों पर नाम एवं GST का निबंधन संख्या लिखना जीएसटी विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया है।

जिसकी जानकारी देते हुए चैंबर के मिडिया प्रभारी सह प्रवक्ता शम्भु प्रसाद चौरसिया ने बताया कि यह सूचना सभी व्यापारी भाइयों के लिए महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक है।

नज़र अंदाज़ करना उचित नहीं है।

समस्त सम्माननीय व्यवसायिक बंधु ध्यान रखें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा सकता है। जहां भी *GST नंबर* लिखा नहीं पाया जायेगा,उनपर विधिसम्मत तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

वहीं सचिव राज कुमार गुप्ता एवं उपाध्यक्ष नितिन कुमार ने व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि व्यवसायिक बाधा उत्पन्न नही हो उपरोक्त बातों का समुचित ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे।

     उल्लंघन की स्थिति में दंड का भी प्रावधान है। जिसके लिए 31 जनवरी के बाद विभाग द्वारा जांच पड़ताल भी की जा सकती है।

     इसलिए आप तमाम प्रतिष्ठान संचालकों से रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यह आह्वान करती है कि आपसब अपने प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर जीएसटी संख्या लिखें और प्रतिष्ठान में जीएसटी प्रमाणपत्र का प्रदर्शन करें।

  

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