बक्सर - नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में आरोपी को फांसी की सजा।



रिपोर्ट - सुमंत सिंह, बक्सर।


 बक्सर जिले के एक अधेड़ व्यक्ति को दुष्कर्म कर नाबालिग किशोरी की हत्या कर देने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को रोहतास व्यवहार न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने गुरुवार को रेप और हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिए गए शाहिद को फांसी की सजा सुनाई है। वह जिले के धनसोई का रहने वाला है। घटना 16 जून 2009 को करगहर थाना क्षेत्र में ही घटित हुई थी।

 एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करना और फिर उसकी हत्या कर देने जैसी घटना में  न्यायालय द्वारा इस जघन्य और अक्षम्य अपराध में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। घटना के वक्त आरोपी की उम्र 42 वर्ष की थी अब 14 सालो बाद उसकी उम्र 56 वर्ष की हो गई है।

 मामले में पूरी जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि बक्सर जिले के धनसोई के रहनेवाले शाहिद की दिनारा के महबूब मार्केट में किराना दुकान थी। करगहर थाना क्षेत्र में शाहिद की बहन का घर था, जहां वो अक्सर आता-जाता रहता था। घटना के दिन भी वो वहां आया हुआ था और  उसकी नजर पड़ोस की एक किशोरी पर उस वक्त पड़ी, जब  किशोरी गोबर के उपले बनाकर अपने घर लौटी। उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था। उसे अकेली पाकर आरोपी ने घर में घुसकर पहले नाबालिग से दरिंदगी की और फिर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी थी।  इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान 11 लोगों का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। दोषी के विरुद्ध 76 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

  

Related Articles

Post a comment